रायपुर..नाबालिग युवती से पहले प्यार फिर बलात्कार इसके बाद मां बना कर छोड़ दिया दर-दर को भटकने। यह घटना पखांजूर थानांतर्गत ग्राम पीवी 120 की है जिसमें अलग-अलग दौर से गुजर चुकी नाबालिग मां ने अंतत: पुलिस की शरण ली।
नाबालिग मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि पीवी 120 निवासी 19 वर्षीय तापस हालधर पिता प्रफुल्ल ने पहले उससे प्रेम किया। अप्रैल 2010 में प्रारंभ हुए इस प्रेम के बाद युवक ने नाबालिग युवती को शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।
युवक इसके बाद लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। कुछ दिन बाद युवती गर्भवती हो गई। युवती ने युवक से शादी करने को कहा तो प्यार में किए सारे वादों को दर किनार करते हुए युवक ने शादी से इंकार कर दिया।
प्यार में धोखा खाई युवती ने गांव के प्रमुखों को अपनी आपबीती बताई जिसके बाद गांव में बैठक आयोजित की गई। बैठक में युवक ने शादी करने की सहमति जताई तथा युवती को अपने साथ ले गया।
युवक ने कुछ दिन तक युवती को अपने साथ रखा। इस दौरान 16 वर्षीय नाबालिग युवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। शिशु के जन्म के बाद युवक ने युवती से मारपीट कर घर से निकाल दिया। छह माह के शिशु के साथ दर-दर भटक रही नाबालिग मां ने घटना की शिकायत पुलिस में की।
हालांकि युवक ने युवती से शादी कर ली थी लेकिन युवती के नाबालिग होने के कारण पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते हुए धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
नाबालिग मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि पीवी 120 निवासी 19 वर्षीय तापस हालधर पिता प्रफुल्ल ने पहले उससे प्रेम किया। अप्रैल 2010 में प्रारंभ हुए इस प्रेम के बाद युवक ने नाबालिग युवती को शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।
युवक इसके बाद लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। कुछ दिन बाद युवती गर्भवती हो गई। युवती ने युवक से शादी करने को कहा तो प्यार में किए सारे वादों को दर किनार करते हुए युवक ने शादी से इंकार कर दिया।
प्यार में धोखा खाई युवती ने गांव के प्रमुखों को अपनी आपबीती बताई जिसके बाद गांव में बैठक आयोजित की गई। बैठक में युवक ने शादी करने की सहमति जताई तथा युवती को अपने साथ ले गया।
युवक ने कुछ दिन तक युवती को अपने साथ रखा। इस दौरान 16 वर्षीय नाबालिग युवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। शिशु के जन्म के बाद युवक ने युवती से मारपीट कर घर से निकाल दिया। छह माह के शिशु के साथ दर-दर भटक रही नाबालिग मां ने घटना की शिकायत पुलिस में की।
हालांकि युवक ने युवती से शादी कर ली थी लेकिन युवती के नाबालिग होने के कारण पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते हुए धारा 376 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
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